बदायूं। जनपद में लगाए गये आंशिक लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने 5 घंटे तक किराना दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। हालाँकि इस दौरान साथ ही दुकानों पर शारीरिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी दीपा रंजन ने कोविड-19 के संक्रमण को द्रष्टिगत रखते हुए नई गाइड लाइन जारी की गई। इसमें जनपद में जारी आंशिक लॉकडाउन की अवधि में बाजार खोले जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किराना की दुकानों को खोला जाएगा जबकि शेष सभी दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगी। इससे पहले व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश संयोजक नवनीत गुप्ता ने जिलाधिकारी से किराना स्टोर खोलने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरत को देखते हुए दुकानों को खोला जाना चाहिए इससे कालाबाजारी भी कम होगी।
डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान पर कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन किया जाए। दुकान के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि दुकानदार दुकान के बाहर ग्राहकों के लिए सुविधानुसार गोले बना दें। इससे एक-दूसरे से दूरी रखी जा सके और संक्रमण पर अंकुश लगे। मास्क, ग्लब्स एवं सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी। निश्चित समय सीमा के अंदर दुकानें बंद नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
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