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यूपी अनलॉक गाइडलाइन: सोमवार से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम होने के चलते अब सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया गया है। नए दिशानिर्देश के सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी और शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन मुताबिक, यूपी के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।

शादी समारोह और धामिक स्थल में अधिकतम 50 लोग
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। आटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने की हिदायत दी गई है।

आधी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल
सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट व इटिंग प्वाइंट्स सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस मार्किंग या डू नॉट सिट मॉर्किंग की जाएगी।

शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
स्‍कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी। शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी। अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद रहेंगे। जूलूस और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। पुरातत्व विभाग के स्मारक और उद्यान भी अपने पूर्व निधार्रित समय से खोले जा सकेंगे।

सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। सभी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने की हिदायत दी गई है।

जारी रहेगी वीकेंड बंदी और नाईट कर्फ्यू
जिन जगहों को खोलने की अनुमति दी गई है, वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि प्रदेशभर में वीकेंड बंदी पहले की तरह लागू रहेगी। गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें भीड़ एकत्र होनी हो या किसी प्रकार का जुलूस निकलना हो। 21 जून यानि सोमवार से नाइट कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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