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स्वामी प्रसाद मौर्य व उनकी बेटी संघमित्रा फरार घोषित, शादी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप

by Badaun Today Staff
July 19, 2024
in Uncategorized
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पिता के समर्थन में आईं भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य, बोलीं- स्वामी का साथ दो, भाजपा उम्मीदवार को हराओ
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बदायूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी व पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्या के खिलाफ अदालत ने बड़ी कार्यवाही की है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पिता और पुत्री यानी स्वामी प्रसाद मौर्या और संघमित्रा दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। संघमित्रा पर बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर शादी करने का आरोप है।

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बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने की आरोपी संघमित्रा मौर्य और वादी दीपक कुमार स्वर्णकार के साथ मारपीट, गाली गलौज और जानमाल की धमकी व साजिश रचने के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला व रितिक सिंह के कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को फरार घोषित किया है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को तय की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं। लिहाजा उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की जाती है।

क्या है विवाद का कारण
लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार ने आरोप लगाया है कि वो संघमित्रा मौर्य के साथ 2016 में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। संघमित्रा और उसके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने परिवादी को बताया की संघमित्रा की पूर्व शादी से तलाक हो गया है। लिहाजा उन्होंने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उसके घर पर शादी कर लिया।

दीपक के मुताबिक संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था। दोनों के बीच शादी का खुलासा चुनाव के बाद करने की सहमति बनी थी। आरोप है कि चुनाव के बाद जब उसने विवाह को सामाजिक मान्यता देने की बात कही तो बदायूं से सांसद बनने के बाद संघमित्रा का बर्ताव बदल गया। वहीं बाद में उन्हें पता चला की संघमित्रा का अपने पहले पति से मई 2021 में तलाक हुआ था। इसके बाद जब उन्होंने विधि विधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला कराया।

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्या परिवार MP-MLA कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट भी गया। हाईकोर्ट में न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की अदालत ने कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आपको वापस MP-MLA कोर्ट ही जाना होगा। इसके बाद स्वामी प्रसाद और अन्य परिवादी सुप्रीम कोर्ट गए। जहां उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया।

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