नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी। 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है। इस फैसले से महंगाई से जूझ रही जनता को राहत मिलेगी।
दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की महाबैठक हुई। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में पहले दिन बुधवार को कई फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 2 स्लैब को मंजूरी दे दी गई। अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब होंगे। पहले से चले आ रहे 12 और 28 पर्सेंट के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का एक विशेष उच्च कर स्लैब बनाया गया है। सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और गैर-मादक पेय पदार्थों पर 40% कर लगेगा।
जीएसटी के ढांचे में सुधार के फैसलों का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जीएसटी स्थिर रहे और स्थायी हो। हम जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ा रहे हैं। जीएसटी के सभी सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। श्रम आधारित और मजदूर-किसान आधारित सेक्टर्स को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अहम फैसला किया गया है। सभी ने पूर्ण मन से समर्थन किया है। मैं जीएसटी काउंसिल का आभार करना चाहती हूं।
पहले दिन क्या-क्या फैसले लिए गए?
- दूध, रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस जैसी व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है। संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और फसल के अवशेषों से बनी पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री जैसे पार्टिकल बोर्ड पर अब सिर्फ़ 5% जीएसटी देना होगा।
- एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी या इससे कम सभी 28 की जगह 18 फीसदी के दायरे में होंगी। सीमेंट पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू होगा। शीतल पेय और गैर-मादक पेय (जैसे शुगर ड्रिंक, फ्लेवर्ड वॉटर, कार्बोनेटेड फ्रूट जूस) पर 40% टैक्स लगेगा।
- एक हजार रुपये से कम के जूतों पर 12% और एक हजार से अधिक के जूतों पर 18% लगा था लेकिन अब दो हजार से कम के जूतों पर 5% कर लगेगा और दो हजार से अधिक के जूतों पर 18% कर लगेगा।
- तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है। इसी तरह सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी 18 फीसदी का ही जीएसटी लगेगा।
- ट्रैक्टर, मृदा को तैयार करने में शामिल होने वाली मशीनें, खेती में इस्तेमाल होने वाली- थ्रेशिंग मशीनें, कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, पराली हटाने वाली मशीनें, सभी पर अब टैक्स 12 फीसदी से पांच फीसदी किया गया है।
इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में मैंने कहा था कि हम जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने का इरादा रखते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था। इसका मकसद आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल (जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं) ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। जिनसे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।’
PM ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा।