ADVERTISEMENT
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Friday, May 9, 2025
  • Login
Badaun Today
ADVERTISEMENT
  • उत्तर प्रदेश
  • जिला बदायूं
    • बिल्सी
    • शेखूपुर
    • सहसवान
    • दातागंज
    • बिसौली
  • बदायूं
  • उझानी
  • गांव की बात
  • विशेष
  • धर्म दर्शन
  • अपराध
  • हमारा कानून
No Result
View All Result
  • उत्तर प्रदेश
  • जिला बदायूं
    • बिल्सी
    • शेखूपुर
    • सहसवान
    • दातागंज
    • बिसौली
  • बदायूं
  • उझानी
  • गांव की बात
  • विशेष
  • धर्म दर्शन
  • अपराध
  • हमारा कानून
No Result
View All Result
Badaun Today
No Result
View All Result

लखनऊ होर्डिंग: हाईकोर्ट के आदेश पर ‘सुप्रीम’ रोक नहीं, बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

by Badaun Today Staff
March 12, 2020
in उत्तर प्रदेश
A A
होर्डिंग्स हटाने के मुद्दे पर पीछे नहीं हटी योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से हिंसा फैलाने वालों के पोस्टर लखनऊ में लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया है। हालंकि कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं लगाया है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ में हिंसा के दौरान तोड़फोड़ के आरोपितों के लखनऊ में लगाए गए वसूली के पोस्टर पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि किस कानून के तहत सरकार ने दंगा के आरोपियों का बैनर लगाया। जस्टिस अनुरुद्ध बोस ने कहा कि सरकार कानून के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन जजों की बेंच को भेजा है। इन पोस्टरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था, जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उमेश उदय ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन बेंच इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला सुनाया। जस्टिस ललित ने कहा कि इस मामले को चीफ जस्टिस देखेंगे। इस मामले में सभी व्यक्ति जिनके नाम होर्डिंग्स में नाम हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले में पक्ष रखने की अनुमति दी गई है।

ADVERTISEMENT
ShareTweetSend
Previous Post

होर्डिंग्स हटाने के मुद्दे पर पीछे नहीं हटी योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Next Post

उझानी नगर पालिका में नदारद हुए कर्मचारी, बनाया फर्जी अवकाश प्रार्थना पत्र

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us On Facebook

Advertisement

Currently Playing
Badaun Today

©2024 BadaunToday

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • उत्तर प्रदेश
  • जिला बदायूं
    • बिल्सी
    • शेखूपुर
    • सहसवान
    • दातागंज
    • बिसौली
  • बदायूं
  • उझानी
  • गांव की बात
  • विशेष
  • धर्म दर्शन
  • अपराध
  • हमारा कानून

©2024 BadaunToday

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!