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ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटिजन चार्टर, अब समय पर होगा विकास कार्य

by Badaun Today Staff
August 4, 2021
in उत्तर प्रदेश
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लखनऊ। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में लेटलतीफी पर अब जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार’ योजना के तहत योजनाओं में सिटिजन चार्टर लागू करने का निर्देश दिया है। इसे ग्राम पंचायतें ही इसे लागू करेंगी और सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। सिटिजन चार्टर के अनुसार काम पूरा न करने पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान, सचिव के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स‍िट‍िजन चार्टर लागू होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी राहत म‍िलेगी।

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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराने के लिए पंचायती राज विभाग सहित प्रदेश के सभी जिलों को आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मॉडल सिटीजन चार्टर में कई जन सुविधाओं की जानकारी दी गई है। अब ग्राम पंचायतों को अपनी-अपनी सहूलियतों के हिसाब से इसका चयन करना है। सिटिजन चार्टर में फिलहाल उन्हीं सेवाओं को शामिल करने की योजना है, जो नियमित आधार पर जनसामान्य को प्रदान की जाती हैं। 15 अगस्त तक यह कार्य हर हाल में पूरा किया जाना है। स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के पंचायत भवन पर सिटिजन चार्टर की लिस्ट और निस्तारण की अवधि की सूचना ग्राम पंचायतों को चस्पा करनी होगी।

सिटीजन चार्टर लागू होने के बाद ग्रामीणों को मिलने वाली हर योजना में पारदर्शिता आ जाएगी। उन्हें यह पता रहेगा कि शासन की ओर से कौन-कौन सी योजनाएं निशुल्क चल रही है और कौन सी योजना में धनराशि की दर क्या रखी गई है। इस व्यवस्था के बाद से विभाग में होने वाली घपलेबाजी पर भी अंकुश लग सकेगा। सचिव हर सप्ताह बैठक करके ग्रामीण की मांग को पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। कार्य के बारे में संबंधित विभाग को जानकारी देंगे। सेवा प्रदान करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और विवरण अंकित करना होगा।

पंचायतों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए 39 विषयों से संबंधित सेवाओं को शामिल कर सिटीजन चार्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतें आवश्यकता के अनुसार सुधार कर सकती हैं। नई व्यवस्था से ग्राम पंचायतों से सुविधाएं मिलना आसान हो जाएगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आय, जाति, निवास प्रमाण की रिपोर्ट व अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय सीमा तय हो जाएगी।

गाम पंचायतें द्वारा जो सेवाएं दी जाएंगी, उनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस पांच रुपये और जारी करने का अधिकतम समय एक माह है। परिवार रजिस्टर की नकल की फीस पांच पेजों के लिए पांच रुपये है और इसके बाद प्रति पेज एक रुपया अधिकतम समय तीन दिन है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए तीस दिन, ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सात दिन, मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने लिए तीन दिन, मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए 15 दिन, सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति, शौचालय, वर्षा जल संचयन आदि की व्यवस्था और निर्माण का अनुरोध पूरा करने के लिए तीस दिन, गांव की गलियों की मरम्मत के लिए तीस दिन, ग्राम पंचायत की पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत के लिए सात दिन, सार्वजनिक हैंडपंप की मरम्मत के लिए सात दिन, पाइप लाइन द्वारा नियमित जलापूर्ति की मांग 15 दिन, पशुओं के लिए सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था के लिए 15 दिन, सड़क, खड़ंजे पर जमा पानी को हटाने के लिए सात दिन निर्धारित किए गए हैं।

साथ ही सामुदायिक शौचालयों की मरम्मत व रखरखाव के लिए सात दिन, कूड़ेदान की व्यवस्था के लिए सात दिन, सड़क, नाली, बाजार, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में सफाई के लिए सात दिन, घरों से निकलने वाले कचरा और कंपोसट केंद्र का प्रबंधन 15 दिन, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए आवेदन तीस दिन, खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए तीन दिन, कब्रिस्तान, अंत्येष्टि स्थल के सुधार व रखरखाव के लिए 15 दिन, खेल के मैदान, सार्वजनिक पार्कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 15 दिन, खुले जिम का रखरखाव और उसके प्रयोग के आवेदन के लिए सात दिन, सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन, पंचायत भवन/ ग्राम सचिवालय में पुस्तकालयों के प्रयोग के लिए तीन दिन, पंचायत भवन/ सामुदायिक केंद्र्र में समारोह/ उत्सव के लिए दो दिन, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए 15 दिन तय किए गये हैं।

इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों के पेंशन के आवेदन पत्र के लिए तीस दिन, नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन,राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए तीस दिन, अनाज आवंटन के लिए लाभार्थी सूची में नाम जुड़वाने को तीस दिन, स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच को सात दिन, मध्याह्न भोजन से संबंधित मुद्दे सात दिन, छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन सात दिन, आंगनबाड़ी केंद्र में पुष्टाहार कार्यक्रम के संबंध में सात दिन, माताओं को टीकाकरण संबंधित आवेदन सात दिन, पशुओं की चिकित्सा के लिए सात दिन, कोविड किट्स के लिए सात दिन, कामन सर्विस सेंटर की व्यवस्था 15 दिन और ग्राम पंचायतों में वाई- फाई, इंटरनेट सेवा की व्यवस्था के प्रयोग के लिए आवेदन पत्र तीस रुपये प्रतिमाह 15 दिन में पूरा करना होगा।

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