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गैंगरेप और जमीन हड़पने के मामले में हरीश शाक्य को क्लीन चिट, 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

by Badaun Today Staff
February 21, 2025
in बिल्सी
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बिल्सी विधायक हरीश शाक्य समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, करोड़ों की जमीन पर जमाया कब्जा, पत्नी के साथ गैंगरेप का आरोप
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बिल्सी(बदायूं)। सामूहिक दुष्कर्म और जमीन हड़पने में भाजपा विधायक हरीश शाक्य समेत 13 आरोपियों के नाम पुलिस ने चार्जशीट से हटा दिए हैं जबकि 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की गयी है।

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शहर के थाना सिविल लाइंस पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बिल्सी भाजपा विधायक हरीश शाक्य समेत 16 आरोपियों के खिलाफ जमीन हड़पने और विधायक सहित 3 लोगों पर सामूहिक रेप के आरोप का मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि उसकी लगभग 16 करोड़ रुपए की जमीन आरोपियों ने हड़प ली थी। आरोप है कि उसका लगातार उनका शोषण किया गया। आखिर में उनसे चार करोड़ की जमीन दिखाकर अंगूठा लगवा लिया गया। बाद में उसकी पत्नी को फैसले के नाम पर बुलाया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसने पुलिस को तहरीर भी दी थी लेकिन पुलिस ने उनकी ओर से प्राथमिक की दर्ज नहीं की। तब उसने न्यायालय की शरण ली। इसमें उझानी का व्यापारी मनोज गोयल बरेली का आनन्द प्रकाश अग्रवाल और हरिशंकर व्यास सहित विधायक के भाई अन्य लोग आरोपी थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की।

जांच में सर्विलांस से पता चला कि जिस दिन दुष्कर्म की घटना होना बताई गई, उस दिन विधायक हरीश शाक्य समेत अन्य आरोपी बदायूं शहर में ही नहीं थे। इसके अलावा पीड़िता की भी लोकेशन उस दिन घटनास्थल यानी विधायक के कैंप कार्यालय पर नहीं निकली। वह उस दिन वह गांव भूड़ा भदरौल में थी। कॉल डिटेल के आधार पर जांच में पता चला कि विधायक की तरफ से वादी को कोई भी कॉल नहीं की गई थी। इन सभी साक्ष्यों को आधार मानकर पुलिस ने बिल्सी विधायक समेत 13 आरोपियों को चार्जशीट में आरोप मुक्त किया है।

वहीं उझानी के नारायणगंज निवासी मनोज कुमार गोयल, दिनेश, विपिन और पवन पुत्र जवाहर उपाध्याय निवासी सासनी गेट जिला हाथरस के खिलाफ कोर्ट में फर्जी तरीके से जमीन खरीदने (धोखाधड़ी) और दबाव बनाकर यह अपराध करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। हालाँकि वादी की तरफ से दर्ज मुकदमे में पवन का नाम शामिल नहीं था। पुलिस की विवेचना में पवन का नाम प्रकाश में आया। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता से एक जमीन का एग्रीमेंट कराया था जबकि पीड़िता के नाम पर कोई जमीन नहीं थी।

एसएचओ सिविल लाइंस मनोज कुमार ने बताया कि हरीश शाक्य समेत 12 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है इसलिए उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया। जबकि 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला साबित हुआ है।

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