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यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, अब शादियों में सिर्फ 25 लोग ही होंगे शामिल

लखनऊ। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक अब बंद अथवा खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पहले के आदेश में शादी में खुले स्थानों पर 100 लोगों की और बंद एरिया में 50 लोगों की अनुमति थी। इसे अब घटाकर खुले या बंद एरिया में एक समय में अधिकतम 25 कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि शादी में शामिल लोगों को मास्क के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का उपयोग व कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। आयोजन व समारोह स्थल पर लोगों के बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। इन नियमों के अनुपाल की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

प्रदेश में कोरोना के मामले में कमी तो आ रही है, लेकिन संख्या अभी भी अधिक है और संक्रमण का खतरा बरकरार है। इसीलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मंगलवार को प्रदेश में 24 घंटे में 8737 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 255 लोगों की मौत हो गई है।

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