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बिल्सी विधायक हरीश शाक्य समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, करोड़ों की जमीन पर जमाया कब्जा, पत्नी के साथ गैंगरेप का आरोप

by Badaun Today Staff
December 12, 2024
in अपराध, जिला बदायूं
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बिल्सी विधायक हरीश शाक्य समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, करोड़ों की जमीन पर जमाया कब्जा, पत्नी के साथ गैंगरेप का आरोप
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बिल्सी(बदायूं)। जनपद बदायूं के बिल्सी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके दो सगे भाई, उझानी के व्यापारी मनोज गोयल समेत 16 लोगों के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में करोड़ों की जमीन को कम दामों में कब्जाने, पीड़ित के पत्नी के साथ गैंगरेप, परिवार के साथ प्रताड़ना का आरोप है। कोर्ट ने पुलिस को 10 दिन में आदेश का पालन कर केस दर्ज करने को कहा है।

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सिविल लाईन थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि गांव बुधवाई में पूनम लॉन के पास उसके पिता की करीबन 11 बीघा जमीन है, इस जमीन के कीमत 80 लाख प्रति बीघा है। इसकी कुल कीमत 17 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये है। साल 2022 में बिल्सी विधायक के सगे भाई सतेन्द्र शाक्य और धर्मेन्द्र शाक्य और उनके साथी हमारे घर आए और विधायक हरीश शाक्य की इच्छा बताते हुए जमीन खरीदने की बात की। जब मेरे पिता ने जमीन खरीदने से मना कर दिया तो हमे विधायक ने अपने आवास पर बुलाया। इसके बाद मैं अपने पिता, बाबा और चचेरे भाई के साथ विधायक के आवास पर पहुंचा। इस दौरान बातचीत में तय हुआ कि जमीन 16 करोड़ 50 लाख रुपये में खरीदी जाएगी।

चचेरे भाई ने की आत्महत्या
पीड़ित का आरोप है कि हरीश शाक्य ने मुलाकात के दौरान ही बयाना के तौर पर एक लाख रुपये दिलवा दिए थे। वहीं बयाना के बाद जब अग्रीमेंट की बारी आई तो हमने 40 प्रतिशत रुपये घर पर देने की मांग की, इससे नाराज सतेन्द्र शाक्य और उसके साथियों ने गाली-गालौच शुरू कर दी। जवाब में मेरे चचेरे भाई ने भी इसका विरोध किया। इस घटना के दो दिन बाद दो पुलिसकर्मी और आरोपी घर आए और मेरे चचेरे भाई को उठाकर ले गए। उसको ममता लॉन में बंद कर पीटा गया, इस घटना के सम्बन्ध में उझानी पुलिस को तहरीर भी दी गयी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे व्यथित चचेरे भाई ने 5 अगस्त 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

इस घटना के बाद पीड़ित की चाची और मृतक की माँ ने भी पुलिस को युवक के साथ मारपीट और आत्महत्या की शिकायत की लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आरोप है कि चचेरे भाई की मृत्यु के आठ-दस दिन बाद पुलिसकर्मियों ने प्रार्थी की चाची को विधायक हरीश शाक्य व उनके साथियों से मिलवा दिया। इन लोगों ने मृतक की माँ को जमीन में हिस्सा दिलाने व एक करोड़ रुपया व जमीन दिलाने का लालच दिया। सम्पत्ति के लालच में चाची व उनका परिवार आरोपियों के साथ मिल गया। इसके बाद पीड़ित की चाची ने उसके व उसके परिवार के सदस्यों पर अपने बेटे की हत्या का मुकदमा उझानी कोतवाली में दर्ज करवा दिया।

दूसरी जगह भी नहीं बेचने दी जमीन
पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि अपनी जमीन को हडपने से बचाने के लिए उसने दूसरे खरीदकर से सम्पर्क किया। इसका सौदा भी हो गया, उस समय खेत मे धान की फसल खड़ी थी जो हमारे बटाईदार ने बोई थी और फसल खड़ी थी। दूसरे बिल्डर से सौदा होने की भनक होते ही विधायक हरीश शाक्य और उनके साथियों ने चाची से सम्पर्क किया। इसके बाद चाची ने जमीन पर अपना हिस्सा बताते हुए आपत्ति दर्ज कर दी। आदेश पारित होने के बाद पीड़ित के पिता तय कीमत पर जमीन का बैनामा नहीं कर सके और सौदा रद्द हो गया।

इसके बाद आरोपियों ने चाची के माध्यम से जमीन के आधे भाग का मात्र दो लाख रुपये में एग्रीमेंट भी कर लिया। साथ ही आरोपियों ने बटाईदार को धान की फसल की रखवाली नहीं करने दी, न ही पानी लगाने दिया और जंगली जानवरों से पूरा खेत उजड़बा दिया। धान की फसल खड़ी होते हुए कब्जा करने की नियत से टैक्ट्रर-ट्रॉली में ईंटें भेजकर जबरन खेत पर उतरबा दी।

मृत चचेरे भाई की पत्नी को बनाया मोहरा
पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसके मृत चचेरे भाई की पत्नी को अपना मोहरा बनाया। इसके बाद उसने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में पीड़ित युवक, उसके पिता और फुफेरे भाई को आरोपी बनाया गया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हिरासत में उनकी पिटाई की गयी। तीन बाद पुलिस ने हमे आरोपियों को सुपुर्द कर दिया। उन्होंने हमे ममता लॉन में बंधक बनाकर रखा। आख़िरकार 15 नवम्बर 2022 को विधायक के कैम्प कार्यालय पर एग्रीमेण्ट तैयार कर पिता से हस्ताक्षर करा लिये गये।

एग्रीमेण्ट में भी हेरफेर
पीड़ित का आरोप है कि उसके पिता को जमीन का मात्र 68,70,000 रुपये में एग्रीमेण्ट के लिए बदायूं रजिस्ट्री कार्यालय लाया गया। इस एग्रीमेण्ट में कुल जमीन को 68,70,000 /- रुपये में तय होना दर्शाया गया जिसने 68,00,000 रुपये का चेक दे दिया गया तथा 70,000 रुपये बैनामा के वक्त का भुगतान बताया। जब हमने इसका विरोध किया तो 100 रुपये के स्टाम्प पर एक दूसरा एग्रीमेण्ट माघव इन्फा डेवलेपर्स के नाम से पवन कुमार व मनोज गोयल के हक में तैयार किया। जिसमें जमीन मूल्य 32,00,000 रुपये बीघा तथा कुल भूमि 6,95,36,000 रुपये की दिखाई गयी। इस एग्रीमेण्ट के ऊपरी पृष्ठ पर एक ओर भूमि की कीमत 6,95,36,000 रुपया अंकित की गई तथा दूसरी ओर दो करोड़ रुपया बतौर ब्याना अंकित किया गया। इस रजिस्ट्री में दर्शाये गये 68,00,000/ रुपये के चैक को इस एग्रीमेण्ट में देना बताया गया तथा 4,27,36,000 रुपये नकद ब्याना के तौर पर देना लिखाये गए।

इन पर मेरे पिता व माधव इन्फा डेवलेपर्स के विपिन व मनोज गोयल के हस्ताक्षर करा दिये गयें। यह एग्रीमेण्ट रजिस्टर्ड नहीं कराया गया बल्कि हमें धोखा देने के लिये इसकी मूल प्रति हमें दे दी गयी। फिर हम दोनों पिता, पुत्र को विधायक के घर लाया गया जहां मेरी पत्नी और मां भी आ गई। हम चारों लोगों से सतेन्द्र शाक्य द्वारा तमाम सादा कागजों पर हस्ताक्षर कराये गये और कुछ पर निशानी व अंगूठा भी लगाये गये। कुछ जगह डायरी पर भी हस्ताक्षर कराये गये। खास बात यह रही कि एग्रीमेण्ट प्रक्रिया पूर्ण होने तक थाना उझानी व थाना सिविल लाईन में पंजीकृत मुकदमों की विवेचना विधायक के कहने पर लम्बित रखी गई। इसी बीच जमीन बिक्री पर लगी रोक भी हटवा दी गई और पूर्व हस्ताक्षरित कागजों के आधार पर न्यायालय में उपस्थित हुए बिना धारा 80 राजस्व सहिता में परिवर्तित भी करा दी गई, ताकि प्लॉटिंग की जा सके। पीड़ित का कहना है कि हत्या में सामूहिक बालात्कार के मुकदमों में जेल जाने व अपनी हत्या होने के डर की वजह से हम कहीं भी अपनी शिकायत करने की स्थिति में नहीं थे।

प्लॉट को हुआ बंटवारा
पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपियों ने आपस में प्लॉट का बैनामा कर लिया। इसमें विधायक के सास ससुर रामपाल पुत्र गेंदनलाल, चन्द्रवती पत्नी रामपाल निवासीगण बिल्सी को भी दो प्लॉट दिए गए। इस तरह 16 करोड़ 50 लाख रुपये की कीमती भूमि को लगभग चार करोड तैतालीस लाख बीस हजार पाँच सौ रुपये हड़प लिया।

पीड़ित से ही दिलवाए चाची को रुपये
वहीं बैनामा करने के बाद जब पीड़ित ने मृतक चचेरे भाई की पत्नी द्वारा दर्ज केस को लेकर अपनी मांग मांग रखी तो विधायक ने हमे बुलवाया। जहाँ एक करोड़ रुपये व बाबा की जमीन को उसके नाम करने को कहा गया। हमने जब मना किया तो फिर से जेल भिजवाने की धमकी दी गयी। इसके बाद विधायक के सामने हमने 11 लाख रुपया और व 89 लाख रुपये के ऐवज में 10 खाली चैक दे दिए। इन एक करोड़ रुपये में से विधायक व उनके साथियों के सदस्यों ने चाची से तीस लाख रुपये यह कहकर काट लिये कि यह रुपया मुकदमों की कार्यवाही में खर्च हुआ है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि 27 जनवरी को उसके बाबा की उझानी के भूडा-भदरौल में करीबन दो बीघा जमीन को चाची के नाम दान-पत्र के माध्यम से करवा दी गयी। पीड़ित के पिता की करीबन 3 बीघा जमीन को भी जबरन दान-पत्र के नाम करवा दिया गया।

सामूहिक दुष्कर्म को बताया झूठा
वहीं मृतक चचेरे भाई की पत्नी ने पीड़ित के परिवार के खिलाफ दर्ज सामूहिक बलात्कार के मामले में कोर्ट में बताया कि उसने जमीनी रंजिश में मुकदमा लिखवाया था। उसने खुद घटना को झूठा बताया।

शहर छोड़कर गांव में बसा परिवार, पत्नी के साथ दुष्कर्म
पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपियों से खौफजदा होकर उसने उझानी क्षेत्र के अपने पैतृक गांव में सम्पत्ति खरीद ली। साथ ही हमने इस मामले में शिकायत दी। तब आरोपियों ने घर पर पुलिसकर्मी भेजकर दबाब बनाया। इसी साल 17 नवम्बर को पीड़ित की पत्नी व माँ विधायक के निर्माणाधीन PWD रोड स्थित कैंप कार्यालय पर गई। जहां विधायक हरीश शाक्य, हरीशंकर व्यास, विपिन, आनंद प्रकाश अग्रवाल व अन्य लोग मिले। आरोपियों ने पीड़ित की पत्नी को अंदर कमरे में ले जाकर एक करोड़ रुपए देकर समझौता कराने की बात कही लेकिन उसके साथ पहले विधायक फिर हरीशंकर व्यास व आनंद प्रकाश अग्रवाल ने दुष्कर्म किया। साथ ही जाते समय उसकी वीडियो भी बनाई। पीडित का कहना है कि विधायक हरीश शाक्य व उनके साथी मुझे व मेरे परिवार को पुनः झूठे मुकदमे में फंसाने व दुर्घटना में परिवार सहित मार डालने की धमकी दे रहे हैं। उसकी चाची के केस को फिर से खोलने के नाम पर धमका रहे हैं।

16 लोगों के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज
पीड़ित का आरोप है कि हरीश शाक्य और उनके दो भाई ने लोगों की जमीन कब्जाने के लिए समूह बनाया हुआ है। इस मामले में यह सभी लोग आरोपी हैं। जिसके बाद कोर्ट ने बिल्सी विधायक हरीश शाक्य समेत उनके भाई सतेंद्र शाक्य, धर्मपाल शाक्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही विधायक का भतीजा ब्रजेश कुमार शाक्य निवासी ग्राम कादराबाद तहसील दातागंज, विपिन कुमार निवासी बाहरचुंगी, जालन्धरी सराय थाना क्षेत्र निवासी हरीशंकर व्यास, अनेगपाल पुत्र किशनलाल निवासी आवास विकास बदायूँ, आनन्द प्रकाश अग्रवाल निवासी राधेश्याम एनक्लेव सिविल लाइन बरेली, अनुराग अग्रवाल निवासी 54 राधेश्याम एनक्लेव सिविल लाईन्स बरेली, मनोज कुमार गोयल निवासी मोहल्ला नारायणगंज उझानी, शैलेन्द्र कुमार सिंह निवासी पंजाबी कॉलोनी नारायणगंज उझानी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं इस घटनाक्रम में बिल्सी विधायक ने बताया कि वो इस मामले से अभी अवगत हुए हैं, पूरा मामले जानने के बाद बयान देंगे।

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