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मतगणना की तैयारी पूरी, कल आएंगे नतीजे

बदायूं। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 मई को सुबह आठ बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। मतगणना परिसर की 500 मीटर परिधि को नो  एंट्री जोन में रखा गया है। इस सीमा के अन्दर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति एवं वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा।

बुधवार को चुनाव प्रेक्षक कमलजॉन लाकड़ा, जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीयों ने मतगणना स्थल पर पहुँचकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रेक्षकगणों ने निर्देश दिए कि गणना हाल में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न करने दिया जाए और प्रतिबंधित वस्तु भी अन्दर न जाने पाएं। डीईओ, एसएसपी ने निर्देश दिए कि बिना तलाशी के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के सम्बंध में एसएसपी ने निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस बल तथा होमगार्ड हैल्मेट, डंडा, प्रोटेक्टर के साथ ड्यूटी पर समय से पूर्व अवश्य पहुँच जाएं। किसी व्यक्ति द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था में बाधा डालने का प्रयास भी किया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रत्येक चक्र की गणना की विधिक कार्यवाही के उपरान्त लाउडस्पीकर के माध्यम से ऐलान किया जाएगा, जिससे आम जनता को गणना कार्य की समय-समय पर जानकारी मिलती रहे। प्रत्याशियों एवं समर्थकों द्वारा विजयी जुलूस निकालने, ढोल-नगाड़े बजाने एवं आतिशबाजी चलाने पर भी पूर्णतयाः प्रतिबंध रहेगा। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 21 से 23 मई तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। जनपद की सीमा में प्रवेश, निवास एवं विचरण करने वाले लोगों पर निषेधाज्ञा आदेश लागू होगा। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री, गोला बारूद, लाठी, डण्डा लेकर न तो भ्रमण करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा।

जनपद की सीमा में ध्वनि विस्तारक यन्त्र, डीजे अथवा पटाखे आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उक्त आदेशों की अवहेलना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। मतगणना परिसर में प्रवेश से पूर्व मुख्य द्वार पर तैनात पुलिस बल द्वारा सघन तलाशी ली जाएगी। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, गुटखा, बीड़ी सिगरेट, पानी की बोतल तथा कोई भी इलैक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस नहीं ले जा सकेगा। प्रतिबंधित वस्तुएं पाए जाने पर जब्त कर ली जाएगी। मतगणना स्थल पर स्वास्थ्य कैम्प भी लगाया जाएगा। मतगणना कार्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 23 मई को मंडी समिति में क्रय-विक्रय पूर्णतयः बंद रहेगा और दुकानें भी नहीं खुलेंगी।

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