ADVERTISEMENT
  • Setup menu at Appearance » Menus and assign menu to Top Bar Navigation
Friday, June 9, 2023
  • Home
  • उत्तर प्रदेश
  • राजनीति
  • बदायूं
  • उझानी
  • दातागंज
  • कछला
  • बिल्सी
  • सहसवान
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तर प्रदेश
  • राजनीति
  • बदायूं
  • उझानी
  • दातागंज
  • कछला
  • बिल्सी
  • सहसवान
No Result
View All Result
Badaun Today
No Result
View All Result

होर्डिंग विवाद: योगी सरकार का नया दांव, दंगाइयों से वसूली के लिए अध्यादेश पर मुहर

Badaun Today Staff by Badaun Today Staff
March 13, 2020
योगी कैबिनेट में 33 प्रस्तावों को मंजूरी, 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन
Share on FacebookShare on Twitter

लखनऊ। यूपी में होर्डिंग विवाद में योगी सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है, अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपटी अध्यादेश पारित किया गया है।

योगी सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी अध्यादेश पारित किया है। इस अध्यादेश के तहत किसी भी आंदोलन व धरना प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी अध्यादेश के तहत की जाएगी। माना जा रहा है कि अध्यादेश में नुकसान की वसूली के साथ ही सज़ा आदि का प्रावधान भी होगा।

क्या है मामला

सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी की गई थी। करोड़ों की सार्वजनिक व निजी संपत्ति को दंगाइयों ने नुकसान पहुंचाया था। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार की ओर से आरोपियों को नोटिस भी भेजे गए लेकिन वसूली में कुछ विधिक दिक्कतें आ रही थीं। इस मद्देनज़र सरकार ने दंगे के दौरान हिंसा के आरोपियों के होर्डिंग भी लगाए थे जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रविवार को छुट्टी के दिन इस मामले में संबंधित अधिकारियों को तलब कर लिया। यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए होर्डिंग लगाने को जायज ठहराया था। कोर्ट सरकार के तर्क और रुख़ से संतुष्ट नहीं हुई और राज्य सरकार को होर्डिंग हटाकर 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद भी यूपी सरकार ने होर्डिंग नहीं हटाये और सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

यूपी सरकार की हाईकोर्ट को चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने इस मामले को 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया।

ShareTweetShareSend
Previous Post

उझानी नगर पालिका में नदारद हुए कर्मचारी, बनाया फर्जी अवकाश प्रार्थना पत्र

Next Post

ग्राउंड रिपोर्ट: सपा नेता धर्मेन्द्र यादव के विकास कार्यों पर भाजपा ने लगाई अपनी मुहर

Related Posts

हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम योगी बोले- पहले ओबीसी को म‍िलेगा आरक्षण फ‍िर होंगे चुनाव
उत्तर प्रदेश

कोरोना काल में ली गई फीस का 15 फीसदी वापस करें स्कूल, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

4 months ago
यूपी में ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे पुलिसकर्मी, पॉलिसी लागू
उत्तर प्रदेश

यूपी में ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे पुलिसकर्मी, पॉलिसी लागू

4 months ago
तीन बच्चों और पति को छोड़ महिला ने प्रेमी से की मंदिर में शादी, अपना धर्म भी बदला
उत्तर प्रदेश

पीएम आवास की किस्त खाते में आते ही प्रेमी संग फरार हो गईं चार पत्नियां, पतियों ने की दूसरी किस्त रोकने की मांग

4 months ago

Discussion about this post

Advertisement

Follow on youtube

https://youtu.be/cF9YrQ_aa5M
Badaun Today

© 2021 Badaun Today

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • जिला बदायूं
  • बदायूं
  • उझानी
  • सहसवान
  • बिल्सी
  • दातागंज
  • राजनीति
  • विशेष

© 2021 Badaun Today

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!