बदायूं। कोरोना के मामले में जनपद ओरेंज जोन में है जिसके बाद प्रशासन ने शर्तों के साथ छूट देने का फैसला किया है। हालांकि हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट ज़ोन में यह छूट लागू नहीं होगी।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन अवधि में क्या छूट मिल रही है इसको लेकर जिला प्रशासन ने सोमवार को जरूरी निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि जनपद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किराना, स्टेशनरी, मेडीकल स्टोर, शराब की दुकानों को खोला जाएगा। इसके अलावा वाहनों के पंचर जोड़ने और कूलर, पंखा मरम्मत सम्बन्धी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुलेंगी। इस छूट का लाभ हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट ज़ोन में नहीं मिलेगा, वहाँ कोई गतिविधि नहीं होगी। जनपद में मीट की दुकानों को नहीं खोला जाएगा, प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ही मीट की होम डिलेबरी होगी।
इन सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, दुकानदार, सहायक एवं ग्राहक सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। लॉकडाउन में दी गई इस छूट की समय अवधि खत्म होने के बाद दुकानों को बंद करना होगा, प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक जन सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, इस समयावधि में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, अधिकारियों के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कुमार प्रशांत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिले में रोडवेज, ट्रेन, टैक्सी बंद रहेगी, जिले से बाहर जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अंतर्राज्यीय परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा मिठाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे। इसके अलावा पूर्व आदेशों के मुताबिक सभी धार्मिक स्थल व पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगें। धार्मिक जुलूस पूर्णतया निषिद्ध रहेंगें। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां नही होंगी। जिले में सभी सिनेमा हाल, शॉपिग माल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, एसेम्बली हाल या इस प्रकार के स्थान निषिद्ध रहेंगें।