सहसवान। थाना क्षेत्र के एक किशोर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अनोखी सजा मिली है। किशोर को 15 दिन गोशाला और 15 दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर सफाई करनी होगी।
मई माह की शुरुआत में किशोर ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए उनकी मॉर्फ्ड तस्वीर पोस्ट की थी, इस मामले में इंस्पेक्टर राजेश कुमार की ओर से एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था। जिस पर किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) की ओर से फैसला सुनाते हुए उसे सजा दी गई।
बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट आंचल अधाना और न्यायिक सदस्यगण प्रमिला गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता ने किशोर को स्वच्छता अभियान में सहभागिता करते हुए 15 दिन तक किसी सार्वजनिक स्थल पर तथा 15 दिन गोशाला में सेवा में योगदान देने का आदेश दिया। इसके साथ ही किशोर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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