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लॉकडाउन 4.0: बदायूं में जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन, पढ़िए छूट और प्रतिबंध

by Vishal Maheshwari
May 19, 2020
in जिला बदायूं
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लॉकडाउन 4.0: बदायूं में जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन, पढ़िए छूट और प्रतिबंध
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बदायूं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के चौथे चरण में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने छूट और प्रतिबन्ध संबंधित गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में दिनों के हिसाब से दुकान खुलेगी। इसके अलावा दैनिक जीवन से सम्बन्धित सामानों की दुकान प्रतिदिन खुलेंगी लेकिन इन सभी के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। रविवार को बाजार बंद रहेगा।

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जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक दुकानदार को सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। दुकानदार को दो गज की दूरी सफेद सर्किल बनाना होगा। साथ ही ग्राहकों और कर्मचारियों को सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। दुकानदार और ग्राहक को गमछा, रुमाल या मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही मोबाइल में अयोग्य एप का अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा।

1. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन को घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रोक रहेगी। इस दौरान लॉकडाउन पूरी तरह प्रभावी रहेगा।

2. सोमवार, गुरुवार को साईकल, ऑटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल शॉप, प्रिटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स की दुकान खुलेंगी। मंगलवार, शुक्रवार को ज्वेलरी, बर्तन, कोस्मेटिक, चश्मों को दुकान खुलेंगी। बुधवार, शनिवार को कपड़े की दुकान, रेडीमेड कपड़े, जूते की दुकान, टेलर, फर्नीचर की दुकान खुलेगी। इन सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

3. किराना, कीटनाशक एवं कृषियंत्रो, दवाओं, अंडे, स्टेशनरी, फोटो स्टेट, स्ट्रीट वेंडर, मकान निर्माण सामग्री(सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत, बदरपुर, मिटटी, गिट्टी, रोड़ी, हार्डवेयर, पेंट, जलापूर्ति उपकरण, लकड़ी) की दुकानों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति है।

4. फल, सब्जी, दूध का ठेला डोर टू डोर जाएगा। लेकिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बिक्री की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट, मिठाई, बेकरी की दुकानों से मात्र होम डिलेवरी की छूट होगी। बाजार में खुला खाद्य पदार्थों में फास्ट फूड, समोसा, चाट, चाऊमीन, बर्गर, जलेबी आदि की बिक्री की अनुमति नहीं है।

5. वैवाहिक कार्यक्रमों, दाह संस्कार आदि कार्यक्रमों में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। जिले में सभी स्कूल, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान को बंद रखा जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति है।

6. सरकारी कार्यालय, बैंक, सीएससी, चार्टड एकाउन्टेन्ट, बीमा कम्पनी आदि वित्तीय संस्थान न्यनूतम कर्मियों के साथ सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुये खुलेगें। इस दौरानमास्क लगाना अनिवार्य होगा। सेनेटाईज की व्यवस्था जरूरी है। कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करना होगा। नर्सिग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी सर्विस के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी

7. दुपहिया वाहनों पर एक ही व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी। लेकिन आवश्यक कार्यों के लिए प्रशासन की अनुमति के तहत दो लोग सवारी कर सकते हैं। इसके लिए हैलमेट लगाना होगा, साथ ही चेहरे को पूरी तरह ढकना अनिवार्य है।

कोरोना और लॉकडाउन सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने प्रशासन ने अर्थदंड भी तय किया है। दुपहिया वाहनों पर एक ही व्यक्ति की अनुमति है लेकिन आवश्यक कार्यों के लिए प्रशासन की अनुमति के तहत दो लोग सवारी कर सकते हैं। इसके लिए हैलमेट लगाना होगा, साथ ही चेहरे को पूरी तरह ढकना अनिवार्य है।

लॉकडाउन उल्लंघन पर अर्थदंड

इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस पर प्रतिबन्ध रहेगा। पान, गुटखा की दुकानें बंद रहेंगी। शहर में साप्ताहिक मंडी नही लगेगी, ग्रामीणों क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंस के साथ मंडी को अनुमति दी गयी है। किसी भी वाहन को जिले से बाहर जाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर प्रशासन का डंडा चलेगा।

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