लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा वसूली करने का वीडियो रिकार्ड करने वाले को गैंगस्टर एक्ट में फंसाने के मामले में गृह सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस कानून का दुरुपयोग न करे, ऐसी कोई गाइडलाइन हो तो प्रस्तुत की जाए।
जनपद महाराजगंज के कुंसेरवा गांव के निवासी कृष्ण गुप्ता व अन्य की ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचियों का कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर उनकी जनरल स्टोर, मोबाइल फोन की दुकान है। पुलिसकर्मी गैंग बनाकर नेपाल सीमा पर ट्रकों से जबरन वसूली करते हैं। पुलिस की वसूली के कारण अक्सर वहां जाम लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। जिसको लेकर स्थानीय लोगों व ड्राइवरों से विवाद हुआ भी होता है। याची इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़ा है। उसने पुलिस के घूस लेते वीडियो बना लिया।
जिसके बाद पुलिस ने कृष्ण गुप्ता पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कृष्ण गुप्ता को गैंग लीडर, उसके परिवार के लोगों व दो ड्राइवरों को गैंग सदस्य घोषित कर गैंग चार्ट बनाया।
पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। कृष्ण गुप्ता का आरोप है कि पुलिस दुर्भावना ग्रस्त होकर कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है। अब अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
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