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लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, जानिए क्या है डीएम का नया आदेश

by Badaun Today Staff
June 1, 2020
in जिला बदायूं
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लॉकडाउन 4.0: बदायूं में जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन, पढ़िए छूट और प्रतिबंध
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बदायूं। लॉकडाउन 5.0 के लिए केंद्र के निर्देशों पर उत्तर‍ प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक के बाद जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके लिए पूर्व में जारी गाइडलाइंस में बदलाव दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है, वहीं पूर्व की भांति हर व्यावसाय के लिए दिन निर्धारित है। रविवार को आवश्यक कार्यों को छोड़ कोई गतिविधि नहीं होगी।

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लॉकडाउन की लंबी पाबंदियों के बाद पांचवें चरण में जिले की जनता को काफी सहूलियतें दी गयी हैं। लेकिन पूर्व की भांति सभी को सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। दुकानदार को दो गज की दूरी सफेद सर्किल बनाना होगा। साथ ही ग्राहकों और कर्मचारियों को सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। दुकानदार और ग्राहक सहित तमाम कर्मियों को गमछा, रुमाल या मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही मोबाइल में अयोग्य एप का अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। दुकानों का खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। शराब, बियर की दुकानों के लिए समय में बदलाव कर सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक किया गया है वहीं क्लीनिक, मेडिकल स्टोर को यथावत प्रतिदिन 24 घंटे खुलने की अनुमति है।

जिले में छूट:

1. सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ज्वैलरी, बर्तन, गैस चूल्हा, साइकिल, घडी, आटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स (मोबाइल की दुकान सहित), प्रिन्टिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, टेन्ट, शस्त्रं, खेल-कूद के सामान, अटैची/स्कूल बैग, बैग दुकान खुलेगी।

2. मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को कपडेे़, जूते, टेलर, फर्नीचर, चश्मा, कास्मेटिक (सौन्दर्य- प्रसाधन) की दुकान खुलेंगी।

3. किराना, प्रोविजनल, अण्डे, सरकारी सस्ते गल्ले, स्टेशनरी, मिठाई, नमकीन, बेकरी, कीटनाशक एवं कृषियन्त्र, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें (सरिया, सीमेन्ट, रेत, बजरफुट, मिटटी, गिटटी, रोड़ी, पेन्ट, बजरी, हार्डवेयर, जलापूर्ति से सम्बन्धित उपकरण, लकड़ी की दुकाने), कम्प्यूटर्स (उपकरण सहित) फोटो-स्टेट, फोटोग्राफ, मैकेनिक (वर्कशॉप), स्ट्रीट वेन्डर, पटरी व्यवसायी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें, मिठाई की दुकानें, मटन/बीफ/मछली/मुर्गे के मीट की दुकानें रविवार को छोड़ प्रतिदिन खुलेंगी। लेकिन अनुमति प्राप्त दुकानदार ही मांस सम्बन्धी दुकानों को खोलेंगे। वहीं सैलून, ब्यूटी पार्लर के स्टाफ को फेस शील्ड और ग्लब्स पहनना अनिवार्य है।

4. वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए अब प्रशासन बारात घरों को खोल दिया गया है लेकिन शादी में 30 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। वहीं दाह संस्कार, शव दफन कार्यक्रमों में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

5. सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 बजे से सुबह 07.00 बजे तक खुलेगी। सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी-मण्डियों को बडे़ व खुले स्थानों पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खुलेगी।

6. नर्सिग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी सर्विस के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी।

7. सरकारी कार्यालय, बैंक, सीएससी, चार्टड एकाउन्टेन्ट, बीमा कम्पनी आदि वित्तीय संस्थान 100 फीसद कर्मियों के साथ सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुए खुलेगें।

8. टैक्सी, कैब सर्विस, थ्री-व्हीलर, ईरिक्शा, दोपहिया और अन्य निजी वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के मुताबिक ही लोगों को बैठाने की अनुमति होगी। अपना फेस कवर करना होगा और हैलमेट पहनना भी जरूरी है।

9. पार्कों को व्यायाम के लिए सुबह शाम 5 बजे से 8 बजे तक सोशल डिस्टेंस के साथ खोला जाएगा। खेल परिसर, स्टेडियम को खोलने की अनुमति है किन्तु दर्शकों का जाना प्रतिबंधित है।

प्रतिबन्ध:

1. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन को घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रोक रहेगी। आपतकालीन स्थिति को छोड़कर लॉकडाउन पूरी तरह प्रभावी रहेगा।

2. पान, गुटखा, ध्रूमपान से सम्बन्धित की दुकानें बन्द रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान मना है।

उल्लंघन पर जुर्माना:

लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 तथा भादवि की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। परिस्थितियों के मुताबिक कन्टनमेनेन्ट जोन/बफर जोन की संख्या बढ़-घट सकती है उस स्थिति में दुकानों की खुलने/बन्द रहने के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जाएगी। कन्टेनमेन्ट जोन में गतिविधियाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिषा-निर्देषों को ध्यान में रखते हुये संचालित की जायेगी। प्रशासन द्वारा दी गयी छूट पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

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