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यूपी में 14 जनवरी तक स्कूल बंद, नाईट कर्फ्यू का समय बदला, जिम-शादी के लिए भी नई गाइडलाइन

by Badaun Today Staff
January 5, 2022
in उत्तर प्रदेश
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यूपी में आज रात से 35 घंटे का लॉकडाउन, मास्क न लगाने पर 10 हजार तक जुर्माना
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत अब कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालाँकि यह आदेश एक हजार सक्रीय कोरोना केस वाले जिलों में लागू होगा। साथ ही रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे की बढ़ोतरी करने का निर्देश भी दिया है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उच्चस्तरीय बैठक की और कई कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को मास्क पहनने, टीका लगवाने व शरीरीकि दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि कोविड की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए राज्य स्तर पर गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार पैनल से परामर्श के आधार पर व्यापक जनहित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। लोगों में अनावश्यक पैनिक न हों, उन्हें सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए।

सरकार की ओर से कहा गया कि वर्तमान में प्रदेश के किसी जनपद में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1000 से अधिक नहीं है। किंतु व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। बच्‍चों और किशोरों को महामारी से बचाने के लिए कक्षा 10 वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्‍कूलों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित कर दिया जाए। लेकिन इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। मास्क-सैनीटाइज़र की अनिवार्यता रहे। साथ ही रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से प्रातः 06 बजे तक लागू की जाए।

प्रदेश के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट, संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करने और बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को भी परिसर में प्रवेश न दिए जाने का निर्देश भी दिया गया है।

गौरतलब है प्रदेश में बीते 24 घंटों में एक लाख 66 हजार 33 नमूनों की जांच में कुल 992 नए काेरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 77 लोग उपचार के बाद स्वस्थ्य हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3173 है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कल प्रदेश में 1,66,033 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल 9,36,00,940 सैंपल की जांच की जा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अब तक 12,89,19,556 को वैक्सीन की पहली डोज़ लग चुकी है और इनमें से 7,43,46,492 लोगों को दूसरी डोज़ लगी है, अब तक कुल 20,36,66,048 डोज़ दी गई है। कल प्रदेश में 15-18 साल के बच्चों में 1,70,386 को पहली डोज़ दी गई।

यह भी निर्देश

  • निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय किया जाए।
  • गांवों में प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डो में पार्षदों के नेतृत्व में निगरानी समितियां क्रियाशील रहें।
  • घर-घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वाले लोगों को चिन्हित किया जाए। उनकी सूची जिला प्रशासन को दी जाए।
  • जरूरत के मुताबिक लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। कोविड के उपचार में उपयोगी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।
  • प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चौबीसों घंटे सक्रिय रखा जाए। नियमित बैठकें हों।
  • कोविड कमांड सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल मौजूद रहे। लोगों को टेलीकन्सल्टेशन की सुविधा दी जाए।
  • हेल्पनंबर सार्वजनिक कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहां संपर्क कर सकते हैं।
  • एम्बुलेंस चौबीसों घंटे एक्टिव मोड में रहें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का बेहतर उपयोग किया जाए। सीएम हेल्पलाइन से लोगों से संवाद किया जाए।

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