ADVERTISEMENT
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Wednesday, May 21, 2025
  • Login
Badaun Today
ADVERTISEMENT
  • उत्तर प्रदेश
  • जिला बदायूं
    • बिल्सी
    • शेखूपुर
    • सहसवान
    • दातागंज
    • बिसौली
  • बदायूं
  • उझानी
  • गांव की बात
  • विशेष
  • धर्म दर्शन
  • अपराध
  • हमारा कानून
No Result
View All Result
  • उत्तर प्रदेश
  • जिला बदायूं
    • बिल्सी
    • शेखूपुर
    • सहसवान
    • दातागंज
    • बिसौली
  • बदायूं
  • उझानी
  • गांव की बात
  • विशेष
  • धर्म दर्शन
  • अपराध
  • हमारा कानून
No Result
View All Result
Badaun Today
No Result
View All Result

बेजुबान के साथ क्रूरता: महिला ने 9 पिल्लों को तालाब में फेंका, पांच की मौत, चार लापता

by Badaun Today Staff
December 22, 2022
in बिसौली
A A
बेजुबान के साथ क्रूरता: महिला ने 9 पिल्लों को तालाब में फेंका, पांच की मौत, चार लापता
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

बिसौली। कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक महिला ने नौ पिल्लों को तालाब में फेंक दिया। कड़काड़ती ठंड में कुछ ही देर में पिल्लों की मौत हो गयी, ग्रामीणों ने पांच पिल्लों के शव को तालाब से निकाला जबकि चार लापता हैं। घटना की जानकारी पर पशु प्रेमी मौके पर पहुँच गए। महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पिल्लों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

ADVERTISEMENT

बसई गांव के रहने वाले अनीता पत्नी सूर्यकांत के घेर में कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया। रात में पिल्लों के शोर करने से सूर्यकांत की पत्नी अनीता परेशान हो गई। आरोप है कि गुरुवार सुबह अनीता ने नौ पिल्ले गांव के तालाब में फेंक दिया। आरोप है कि ग्रामीणों ने जब महिला को रोकने की तो वो गाली-गालौच पर उतर आई। इसी बीच किसी ने पीएफए के जिला अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा को घटना के बारे में बताया। इस पर बिसौली निवासी पशु प्रेमी विभु शर्मा भी घटनास्थल पर जा पहुंचे।

सूचना पर पुलिस भी पहुँच गयी। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण ने पांच पिल्लों को तालाब से निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी जबकि चार पिल्लों का पता नहीं चला। इस दौरान व्याकुल माँ तालाब से निकाले गए मृत पिल्लों को पुचकारती हुई नजर आई। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

एनिमल्स संस्था ने करवाई एफआइआर
घटना सामने आने के बाद पीपल फॉर एनिमल्स संस्था ने महिला के खिलाफ शिकायत दी है। जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर पशु प्रेमी ने महिला से इस हरकत की वजह पूछी तो वह बहस करने लगी।

क्या है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
देश में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए साल 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। साथ ही इस एक्ट की धारा-4 के तहत साल 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पशुओं को अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। मामले को लेकर कई तरह के प्रावधान इस एक्ट में शामिल हैं। जैसे- अगर कोई पशु मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है या उसका इलाज नहीं कराता, भूखा-प्यासा रखता है, तब ऐसा व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा।

सजा का प्रावधान
इसके अलावा अगर कोई किसी पशु को मनोरंजन के लिए अपने पास रखता है और उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, तो वह भी अपराध है। ये सभी संज्ञेय और जमानती अपराध होते हैं, जिनकी सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ऐसे अपराधों के लिए कम से कम 10 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।

ShareTweetSend
Previous Post

फर्नीचर कारीगर को डकैत बताकर कर दिया एनकाउंटर, कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को सुनाई सजा

Next Post

कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर सीएम योगी ने की हाईलेवल बैठक

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us On Facebook

Advertisement

Currently Playing
Badaun Today

©2024 BadaunToday

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • उत्तर प्रदेश
  • जिला बदायूं
    • बिल्सी
    • शेखूपुर
    • सहसवान
    • दातागंज
    • बिसौली
  • बदायूं
  • उझानी
  • गांव की बात
  • विशेष
  • धर्म दर्शन
  • अपराध
  • हमारा कानून

©2024 BadaunToday

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!